झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया है, चुनाव आयोग ने झारखंड राज्य चुनाव आयोग को अंतिम वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी है। यह कहा गया है कि इसके आधार पर नगर निकायों का चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने झारखंड राज्य चुनाव आयोग को लेटेस्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दिया है। इसके आधार पर वह नगर निकायों के चुनाव करा सकता है।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निगम व निकाय चुनावों के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के वकील ने यह जानकारी दी। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना, इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग से अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव में किस वोटर लिस्ट का उपयोग कर सकता है।
अदालत ने ईसीआई को मामले की अगली सुनवाई के पूर्व उक्त आशय का शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।